कश्मीर के नौगाम में बाढ़ क्षेत्र में औद्योगिकीकरण पर उठे सवाल, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

Published : September 16, 2026 at 7:08 PM IST श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने कश्मीर के संभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner) को नौगाम में प्रस्तावित औद्योगिक पार्क परियोजना पर उठाई गई चिंताओं का जवाब देने का निर्देश दिया है, क्योंकि एक हलफनामे में कहा गया है कि नौगाम की प्रस्तावित औद्योगिक परियोजना संभावित बाढ़ क्षेत्र में आती है.
पुष्पेंद्र सिंह भट्टी और जस्टिस राजेश ओसवाल की खंडपीठ ने कश्मीर में बाढ़ से जुड़े मुद्दों से संबंधित लंबे समय से चल रहे एक जनहित याचिका (PIL) पर एक पन्ने का निर्देश जारी किया.
कोर्ट ने मामले को आगे के विचार के लिए 29 अक्टूबर को सूचीबद्ध करते हुए निर्देश दिया कि एन्वायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप (EPG) द्वारा दायर हलफनामे पर प्रतिक्रिया एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाए. खंडपीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता की तरफ से 27 अगस्त, 2026 का हलफनामा दायर किया गया है.
हलफनामे में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं, जिसमें संभावित बाढ़ क्षेत्र (flood zone area) में औद्योगिकीकरण भी शामिल है, जिस पर कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर को तुरंत जवाब देना होगा." खंडपीठ ने आगे कहा, "यह निर्देश दिया जाता है कि हलफनामे पर जवाब आज से एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए." यह निर्देश PIL नंबर 8/2017 और इससे जुड़े मामलों, जिसमें PIL नंबर 2/2014, OWP नंबर 780/2015, CPOWP नंबर 878/2015 और PIL नंबर 18/2018 शामिल हैं, में आया.

